उत्तर – महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करना।

उत्तर – योजना में उल्लेखित अपात्रता की श्रेणी में नहीं आने वाली, 01 जनवरी 1963 के पश्चात् परन्तु 01 जनवरी 2000 तक जन्मी मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी समस्त विवाहित महिलाएं (विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला सहित) वर्ष 2023 में आवेदन हेतु पात्र होंगीं।

उत्तर – हाँ, योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाऐं अपात्र होंगी, जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय रुपये 2.5 लाख से अधिक हो।

उत्तर – हाँ, योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाऐं अपात्र होंगी, जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय रुपये 2.5 लाख से अधिक हो।

उत्तर – नहीं, यदि आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्‍य आयकरदाता हो, तो योजना अंतर्गत वह अपात्र होगी।

उत्तर – आयकर दाता से आशय ऐसे व्‍यक्ति से है, जिसके द्वारा विगत वर्ष में आयकर योग्‍य आय होने के कारण आयकर रिटर्न दाखिल किया हो।

उत्तर – नहीं, योजना केवल विवाहित/तलाकशुदा/विधवा/परित्यक्ता महिलायों के लिए ही है ।

उत्तर – नहीं, यदि आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्‍य सरकार के शासकीय विभाग/उपक्रम/मण्‍डल/स्‍थानीय निकाय में नियमित/स्‍थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो, तो वह अपात्र होगी, परंतु मानसेवीकर्मी तथा आउटसोर्सिंग ऐजेंसी के माध्‍यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी।

उत्तर – जी हाँ, यदि महिला योजना में उल्लेखित अपात्रता की श्रेणी में नहीं आती है तो वह लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है। किसी महिला के मात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता/सहायिका/आशा कार्यकर्त्ता अथवा अन्य मानसेवी कर्मी होने के कारण वह अपात्र नहीं होगी।

उत्तर – हाँ, 1000 रूपए में बची हुई शेष राशि का भुगतान आवेदिका को किया जाएगे। (सिर्फ सामाजिक न्याय विभाग की पेंशनकर्ता के लिए) उदाहरण : यदि आवेदिका सामाजिक न्याय विभाग की पेंशनकर्ता है एवं आवेदिका को 600 रुपए की राशि मासिक प्राप्त हो रही है तो ऐसे में 400 रूपए की शेष राशि जोडकर आपको दिए जायेंगे।

उत्तर – नहीं, यदि आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकाय में निर्वाचित जनप्रतिनिधि है तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा, किन्तु परिवार का कोई सदस्य पंच एवं उपसरपंच होने पर आवेदिका अपात्र नहीं होगी।

उत्तर – नहीं, आवेदिका को योजना का लाभ नहीं मिलेगा ।

उत्तर – योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु आवेदिका को आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदिका द्वारा “आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी के पत्रक” में की गयी स्व-घोषणा ही पर्याप्त है।

उत्तर – पत्रक ग्राम पंचायत कार्यालय, वार्ड कार्यालय, योजना अंतर्गत आयोजित शिविर में अथवा आंगनवाडी केन्‍द्र से नि:शुल्‍क प्राप्‍त किया जा सकता है।

उत्तर – आवेदिका को अपने “आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी के पत्रक” की ऑनलाइन प्रविष्टि ग्राम/ वार्ड में आयोजित होने वाले कैम्‍प में करानी होगी।

उत्तर – आवेदिका के पास परिवार समग्र आई डी, व्यक्तिगत समग्र आई डी , आधार कार्ड , स्वयं का आधार लिंक्ड डी बी टी इनेबल्ड बैंक खाता एवं मोबाइल नंबर (जिस पर आवेदन की ऑनलाइन प्रविष्टि के समय ओ टी पी भेजा जाएगे) होना आवश्यक है।

उत्तर – परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी एवं उन पर आश्रित बच्चों से है जो कि “परिवार समग्र आई.डी.” में सम्मिलित हैं।

उत्तर – हाँ ,परिवार का अर्थ है पति, पत्नी और उन पर आश्रित बच्चे न की संयुक्त परिवार।

उत्तर – आधार लिंक्ड डी बी टी इनेबल्ड बैंक खाते से आशय बैंक खाते का आवेदिका के आधार से लिंक होना तथा आधार नंबर के माध्यम से ही राशि का बैंक खाते में अंतरण से है ।

उत्तर – आवेदिका द्वारा अपने बैंक की शाखा में अथवा उक्त बैंक के अधिकृत कियोस्क में जाकर बैंक खाते को आधार लिंक एवं डी बी टी इनेबल्ड करने का सहमति-पत्र भरने के उपरांत बैंक की शाखा अथवा उक्त बैंक के अधिकृत कियोस्कद्वारा आवेदिका की बैंकिंग ई के वाई सी सत्यापन उपरांत उनके खाते को आधार लिंक डी बी टी इनेबल्ड कर दिया जाता है।

उत्तर – जी नहीं । योजना अंतर्गत पात्र पाए जाने पर आवेदिका को योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु स्वयं का बैंक खाता खुलवाया जाना तथा उक्त खाते को अपने आधार से लिंक कराना एवं डी बी टी इनेबल्ड कराना अनिवार्य है ।

उत्तर – उक्त ई-के वाई सी से आशय किसी व्यक्ति की समग्र पोर्टल (samagra.gov.in) में स्वयं की समग्र आई डी एवं उसकी आधार में दर्ज जानकारी यथा नाम, अभिभावक का नाम,जन्मतिथि, लिंग का मिलान करने से है । उक्त दोनों आई डी में जानकारी एक समान होने पर समग्र पोर्टल में ई-के वाई सी तत्काल सत्यापित हो जाती है।

उत्तर – नजदीकी लोक सेवा केंद्र, एम पी ऑनलाइन कियोस्क या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना आधार ई-के वाई सी दो तरीके से निःशुल्क करा सकते हैं

  • आधार लिंक मोबाईल पर ओटीपी के माध्‍यम से (इसके लिये आधार से मोबाइल नम्‍बर पूर्व से लिंक होना अनिवार्य है)
  • बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्‍यम से सत्‍यापन के द्वारा

उत्तर – समग्र पोर्टल पर आवेदिका स्‍वयं के द्वारा भी नि:शुल्‍क ई-केवायसी कर अपने समग्र आईडी को आधार से लिंक किया जा सकता है।

  • आवेदिका स्वयं समग्र पोर्टल (samagra.gov.in) में अपनी समग्र आईडी प्रविष्‍ट कर आधार नम्‍बर दर्ज करें तथा आधार से प्राप्‍त ओटीपी की प्रविष्‍टी कर अपने आधार को सत्‍यापित करें।
  • अपना मोबाईल नम्‍बर दर्ज कर ओटीपी से सत्‍यापित करें।
  • आधार में दर्ज आवेदिका का नाम, जन्‍मतिथि और लिंग का समग्र डाटा से मिलान होने पर आवेदिका का आधार ई केवायसी सफलतापूर्वक हो जाएगे।
  • मिलान न होने की स्थिति में आधार ई-केवायसी का अनुरोध स्‍थानीय निकाय को अनुमोदन हेतु प्रेषित हो जाएगे।

उत्तर – यदि आवेदिका समग्र आई डी एवं आधार में पृथक-पृथक जानकारियां दर्ज हैं तो समग्र पोर्टल में आधार में दर्ज जानकारी को समग्र में ‘ओवर राईट’ करने का प्रावधान है जिसके लिए आवेदिका को पोर्टल पर ऑनलाइन सहमति के ऑनलाइन अनुरोध पर स्थानीय निकाय के अनुमोदन उपरांत दोनों आई डी में (समग्र एवं आधार) एक समान हो जातीं हैं और ई-के वाई सी पूर्ण हो जाती है ।

उत्तर – जी नहीं । उक्त दोनों सेवाएँ निःशुल्क हैं।

उत्तर – जी नहीं । यदि आवेदिका स्वयं या परिवार समग्र आई डी में सम्मिलित सदस्य योजना अंतर्गत अपात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं तथा आवेदिका पात्रता की शर्तें पूर्ण करती हैं, तो आवेदिका योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु पात्र होंगीं ।

उत्तर – हाँ, बिना ई के वाई सी के आवेदन की प्रक्रिया आगे नहीं हो पायेगी ।

उत्तर – नहीं, आवेदन करने के लिए पहले आवेदिका को सदस्य समग्र एवं परिवार समग्र आई. डी. के लिए समग्र पोर्टल पर आवेदन करना होगा सदस्य समग्र एवं परिवार समग्र आई. डी. बन जाने के बाद ही आवेदिका लाड़ली बहना योजना के लिए आवेदन कर सकते है।

उत्तर – हाँ, समग्र पोर्टल पर जाकर आवेदिका समग्र ई-केवाईसी की स्थिति देख सकती है ।

उत्तर – ग्राम पंचायत / वार्ड कार्यालय पर जाकर वैवाहिक स्थिति को बदलने के लिए आवेदन करे ।

उत्तर – आधार केंद्र पर जाकर आधार अपडेट करने के लिए आवेदन करे ।

उत्तर – सम्बंधित बैंक शाखा पर जाकर आधार नंबर के साथ आवेदन जमा करे एवं डी.बी.टी. को भी सक्रीय करवाने का अनुरोध करे ।

उत्तर – सम्बंधित बैंक शाखा पर जाकर आधार लिंकिंग बैंक खाते में डी.बी.टी. को भी सक्रीय करवाने का अनुरोध करे ।

उत्तर – आवेदन की स्थिति देखने के लिए वेब पोर्टल (cmladlibahna.mp.gov.in) पर जाकर आवेदन की स्थिति पर क्लिक करना होगा, एवं अपना आवेदन नंबर / सदस्य समग्र आई. डी. भरकर एवं समग्र रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी वेरीफाई कर देखा जा सकता है।

उत्तर – 30 अप्रैल

उत्तर – पंजीयन की प्रक्रिया समाप्त हो जाने पर दिनांक 1 मई को पोर्टल पर अनंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाएगी, सूची में आवेदिका को सर्च करना होग, सर्च करने के पश्चात् आवेदिका की जानकारी देख सकते है एवं आप्पति 1 मई से 15 मई तक दर्ज कर सकते है।

उत्तर – 16 मई से 30 मई तक

उत्तर – 10 जून तक एवं अगले महीने से हर 10 तारिख को राशि ट्रान्सफर कर दी जाएगी।

उत्तर – प्राप्त राशि की स्थिति देखने के लिए पोर्टल पर जाकर आवेदन की स्थिति पर क्लिक करना होगा, एवं अपना आवेदन नंबर / सदस्य समग्र आई. डी. भरकर एवं समग्र रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी वेरीफाई कर देखा जा सकता है ।