डॉ. मोहन यादव
माननीय मुख्‍यमंत्री, मध्यप्रदेश

योजना के बारे में

प्रदेश में महिलाओं एवं बच्‍चों के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा उनके आर्थिक स्वावलम्बन हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त के सन्दर्भ में प्रदेश में महिलाओं के सर्वागीण विकास हेतु निम्नानुसार संकेतांकों को दृष्टिगत रखना आवश्यक है ।

  • राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 (2020-21) के अनुसार 23.0 प्रतिशत महिलाएं मानक बॉडी मास् इन्डेक्स से कम स्तर पर है।
  • राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 (2020-21) अनुसार 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया का स्तर 54.7 प्रतिशत परिलक्षित हुआ है।
कुल प्राप्‍त आवेदन
13135985
कुल प्राप्त आपत्तियां
218858
कुल पात्र आवेदक
12905457

आवश्यक दस्तावेज़

समग्र परिवार / सदस्य आई.डी.

समग्र पोर्टल द्वारा जारी परिवार आईडी अथवा सदस्य आईडी

आधार कार्ड

UIDAI द्वारा जारी फ़ोटो आईडी

मोबाइल नंबर

समग्र पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर

आवेदन पूर्व तैयारियां

आधार समग्र e-KYC

समग्र पोर्टल पर आधार के डाटा का ओटीपी या बायोमेट्रिक के माध्यम से मिलान | e-KYC न होने की स्थिति मे आवेदन प्राप्त नहीं किया जायगा |

व्यक्तिगत बैंक खाता

महिला का स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है | संयुक्त खाता मान्य नहीं होगा |

बैंक खाता आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय

महिला के स्वयं के बैंक खाते मे आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय होना चाहिए |

योजना के उद्देश्य

महिलाओं के स्वावलम्बन एवं उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार को बनाये रखना

महिलाओं को आर्थिक रूप अधिक स्‍वावलम्‍बी बनाना

परिवार स्तर पर निर्णय लिये जाने में महिलाओं की प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहित करना

आवेदन प्रक्रिया

आवेदन फॉर्म ग्राम पंचायत / वार्ड कार्यालय / कैंप स्थल पर उपलब्ध होंगे

कैंप स्थल / ग्राम पंचायत / वार्ड कार्यालय पर आवेदन फॉर्म की लाड़ली बहना पोर्टल/एप में प्रविष्टि की जाएगी

आवेदन फॉर्म की प्रविष्टि के दौरान महिला का फोटो लिया जाएगा

आवेदन फॉर्म की प्रविष्टि के बाद प्राप्त ऑनलाइन आवेदन क्रमांक को पावती में दर्ज करके आवेदक को दिया जाएगे

मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो।

विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी।

आवेदन के कैलेंडर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।

प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1250/- रूपये प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्‍वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल्‍ड बैंक खाते में किया जाएगे।

किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह राशि रूपये 1250/- से कम जितनी राशि प्राप्‍त हो रही हो तो उस महिला को रूपये 1250/- तक राशि की पूर्ति की जायेगी।

आवेदन करने की प्रक्रिया – योजना हेतु आवेदन पोर्टल/ मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। इस हेतु निम्‍नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है

  • ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदिकाओं के द्वारा पूर्व से ही ''आवेदन हेतु आवश्‍यक जानकारी का प्रपत्र'' भरने की सुविधा होगी। उक्त प्रपत्र कैम्प/ ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालय/ आंगनवाडी केन्द्र में उपलब्ध होंगे।
  • उक्‍त भरे प्रपत्र की प्रविष्टी कैम्प/ वार्ड/ ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालय में नियत कैम्‍प प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जायेगी एवं सफलतापूर्वक दर्ज प्रत्येक आवेदन की प्रिंटेड पावती दी जावेगी। यह पावती एसएमएस/ व्हाटसअप द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी। उक्त प्रक्रिया में आंगनवाडी कार्यकर्ता सहयोग करेंगी।
  • आवेदन पत्र भरने की सम्‍पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी।
  • आवेदक महिला को स्वयं उपरोक्त स्थलों पर उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि उसका लाइव फोटो ली जा सके एवं ई केवायसी किया जा सके। इस हेतु महिला को निम्नानुसार जानकारी लेकर आना आवश्यक होगा
  • अनंतिम सूची का प्रकाशन - आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्‍चात् आवेदकों की अनंतिम सूची, पोर्टल/ ऐप पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसका प्रिंट आउट ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर के सूचना पटल पर भी चस्‍पा किया जाएगे।
  • आपत्तियों को प्राप्त किया जाना –प्रदर्शित अनंतिम सूची पर 15 दिवस तक आपत्तियॉ पोर्टल/ऐप के माध्‍यम से प्राप्‍त की जायेगी। इसके अतिरिक्‍त पंचायत सचिव/ वार्ड प्रभारी को लिखित अथवा सीएम हेल्‍पलाईन 181 के माध्‍यम से भी आपत्ति दी जा सकेगी। प्राप्‍त आपत्तियों को पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी द्वारा पोर्टल/ ऐप पर दर्ज किया जाएगे। जो आपत्तियॉ लिखित (ऑफलाइन) प्राप्‍त हुयी हैं उनके सम्‍बंध में अग्रिम कार्यवाही पंजी में संधारित की जाकर ऑनलाइन अपलोड की जायेगी।

1). जिनके स्वयं / परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो।

2). जिनके स्वयं / परिवार का कोई भी सदस्‍य आयकरदाता हो।

3). जिनके स्वयं / परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्‍य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मण्‍डल/ स्‍थानीय निकाय में नियमित/स्‍थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो।

4). जो स्‍वयं भारत सरकार/ राज्‍य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि रूपये 1250/- या उससे अधिक की राशि प्राप्‍त कर रही है।

5). जिनके स्वयं / परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/ विधायक हो।

6). जिनके स्वयं / परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्‍य सरकार के द्वारा चयनित/ मनोनित, बोर्ड/ निगम/ मण्डल/ उपक्रम के अध्यक्ष/ संचालक/ सदस्य हो।

7). जिनके स्वयं / परिवार का कोई सदस्य स्‍थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोडकर) हो।

8). जिनके स्वयं / परिवार के सदस्‍यों के पास संयुक्‍त रूप से कुल पॉच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो।

9). जिनके स्वयं / परिवार के सदस्‍यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रेक्टर को छोड़ के ) हो।